शिमला: यहां के बहुचर्चित युग अपहरण व हत्याकांड मामले में तीनों दोषियों को अदालत ने बुधवार को मौत की सजा सुनाई है। इस बर्बरतापूणã हत्याकांड में तीन युवक दोषी हैं। 6 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान जिला व सत्र न्यायालय ने चंद्र शर्मा, तेजिंदर सिंह और विक्रांत बख्शी को 3०2 (हत्या), अपहरण (364), बंधक बनाना (347) और धारा 12० बी हत्या का षड्यंत्र रचने और 2०1 सबूत मिटाने की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में 21 अगस्त को बहस पूरी हो गई थी। पीडिèत पक्ष के वकील ने कोर्ट से दोषियों को सजा-ए-मौत देने की मांग की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत में 13 अगस्त को सजा पर बहस शुरू हुई थी। उल्लेखनीय है कि 14 जून 2०14 को शिमला के रामबाजार से 4 साल का मासूम युग रहस्मयी ढंग से लापता हो गया था। दो साल बाद अगस्त 2०16 को भराड़ी में पानी के टैंक से युग का कंकाल मिला। बताया जाता है कि युग को छोडने के बदले में आरोपियों ने उसके पिता विनोद कुमार से साढ़े तीन करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर आरोपियों ने युग की हत्या कर उसके शव को पानी की टैंक में फैंक दिया था।